Home Crime जमशेदपुर की युवती की हत्या के मामले में दोषी पुलिसकर्मी को उम्रकैद

जमशेदपुर की युवती की हत्या के मामले में दोषी पुलिसकर्मी को उम्रकैद

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जमशेदपुर की युवती की हत्या के मामले में दोषी पुलिसकर्मी को उम्रकैद

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Life imprisonment to the policeman convicted in the murder of Jamshedpurs girl - Crime News in Hindi




जमशेदपुर। जमशेदपुर जिला कोर्ट ने शहर के बिष्टुपुर की रहने वाली वर्षा पटेल नामक युवती की हत्या के मामले में झारखंड पुलिस के एएसआई को दोषी ठहराते हुए उम्रकैद की सजा सुनाई है। हत्या की यह वारदात 2021 की है। बिष्टुपुर थाना क्षेत्र के साउथ पार्क निवासी वर्षा पटेल 12 नवंबर 2021 को अपने घर से रहस्यमय ढंग से लापता हो गई थी। वर्षा की बहन जया ने बिष्टुपुर थाने में गुमशुदगी का मामला दर्ज कराया था। खोजबीन में परिजनों को जानकारी मिली कि अंतिम बार वह साकची थाना के एएसआई धर्मेंद्र कुमार सिंह के साथ बाइक पर देखी गई थी। धर्मेंद्र ने पूछने पर बताया था कि कहीं गई होगी, आ जाएगी। इसके बाद 18 नवंबर को वर्षा पटेल का शव टेल्को के तार कंपनी तालाब से बरामद हुआ। उसका शव प्लास्टिक के बोरे में बंद कर वहां फेंका गया था। इसके बाद मृतक की बहन जया की शिकायत पर धर्मेंद्र कुमार सिंह के विरुद्ध अपहरण कर हत्या करने और साक्ष्य छुपाने की प्राथमिकी टेल्को थाना में दर्ज कराई गई थी।

इधर धर्मेंद्र सिंह अगले ही दिन छुट्टी लेकर बिहार के आरा स्थित अपने गांव चला गया था। मामला दर्ज होने के बाद ने पुलिस ने आरोपी को उसके गांव से गिरफ्तार किया था। पुलिस की तफ्तीश में भी यही निष्कर्ष निकला कि वर्षा की हत्या धर्मेंद्र ने ही की है। चार्जशीट के बाद पुलिस ने हत्याकांड से जुड़े साक्ष्य और 9 गवाह भी अदालत में पेश किए। प्रधान न्यायाधीश अनिल कुमार मिश्रा की कोर्ट ने आरोपी धर्मेंद्र सिंह को आईपीसी की धारा 302 और 201 के तहत बीते शनिवार को दोषी करार दिया था। आज सजा की बिंदु पर बहस के बाद अदालत ने उसे उम्रकैद की सजा सुनाई। अभियोजन पक्ष की ओर से अपर लोक अभियोजक राजीव कुमार और अधिवक्ता विद्या सिंह ने बहस की।
–आईएएनएस

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Web Title-Life imprisonment to the policeman convicted within the homicide of Jamshedpurs woman


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