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बहराइच में बच्ची से दुष्कर्म मामले में आरोपी को आजीवन कारावास की सजा

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बहराइच में बच्ची से दुष्कर्म मामले में आरोपी को आजीवन कारावास की सजा

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Life imprisonment to the accused in the case of raping a girl in Bahraich - Bahraich News in Hindi




बहराइच। उत्तर प्रदेश के बहराइच जिले की एक विशेष अदालत ने शुक्रवार को एक वर्ष की बच्ची से दुष्कर्म के मामले में आरोपी को आजीवन कारावास की सजा सुनाई।

विशेष न्यायालय (पॉक्सो एक्ट) के न्यायाधीश वरुण मोहित निगम ने महज 34 दिनों के ट्रायल के बाद आरोपी भोंदू को आजीवन कारवास और 1.29 लाख रुपए का अर्थदंड भी लगाया।

विशेष जिला शासकीय अधिवक्ता (पॉक्सो एक्ट) संत प्रताप सिंह ने बताया कि बहराइच के नानपारा कोतवाली क्षेत्र के एक गांव निवासी भोंदू रहमान ने वारदात को अंजाम दिया था। इस मामले में आरोपी के खिलाफ भारतीय दंड संहिता और पॉक्सो कानून की सुसंगत धाराओं के तहत दुष्कर्म तथा अन्य आरोपों में मामला दर्ज किया गया।

पुलिस अधीक्षक वृंदा शुक्ला ने बताया कि गंभीरता से जांच करके तीन दिन में चार्जशीट दायर की गई थी।

–आईएएनएस

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Web Title-Life imprisonment to the accused within the case of raping a woman in Bahraich


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