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बिजनौर : मां-बेटी की चाकू से गोदकर हत्या करने के दोषी को फांसी की सजा

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बिजनौर : मां-बेटी की चाकू से गोदकर हत्या करने के दोषी को फांसी की सजा

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Bijnor: Death sentence to the person guilty of murdering mother and daughter by stabbing them - Bijnor News in Hindi




बिजनौर। उत्तर प्रदेश के बिजनौर जिले की जिला सत्र न्यायालय ने 45 वर्षीय मां और उसकी 22 साल की बेटी की दिनदहाड़े निर्मम हत्या करने के आरोप में दोषी अमजद को फांसी की सजा सुनाई है। साथ ही उस पर 1 लाख 25 हजार का जुर्माना भी लगाया है।

यह वारदात बिजनौर जिले के नजीबाबाद थाना इलाके के गांव अलीपुरा में 20 जून 2015 को हुई थी।

मृतका आयशा के बेटे सलमान ने नजीबाबाद थाने में एफआईआर दर्ज कराई थी।

एफआईआर के मुताबिक अमजद ने आयशा और उसकी बेटी पूजा को दिनदहाड़े चाकू से गोदकर हत्या कर दी और मौके से फरार हो गया था।।

जांच के दौरान पुलिस ने शवों के साथ हत्या के लिए इस्तेमाल किया गया हथियार भी बरामद किया था।

पुलिस जांच से खुलासा हुआ था कि अमजद का मृतका की बेटी से एक तरफा प्यार करता था, लेकिन मां उसके रास्ते में आ रही थी। इसी वजह से उसने इस जघन्य अपराध को अंजाम दिया।

बिजनौर जिला सत्र न्यायालय के अपर जिला सत्र न्यायाधीश रामअवतार यादव की अदालत ने मंगलवार को गवाहों और साक्ष्यों के आधार पर अमजद को दोषी करार दिया।

कोर्ट ने इसे रेयरेस्ट ऑफ द रेयर मामला मानते हुए फांसी की सजा सुनाई, साथ ही उस पर 1 लाख 25 हजार का जुर्माना भी लगाया।

(आईएएनएस)

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Web Title-Bijnor: Death sentence to the particular person responsible of murdering mom and daughter by stabbing them


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