Home Crime सौम्या विश्वनाथन मर्डर केस में आरोपियों को उम्रकैद की सजा, चारों आरोपियों पर जुर्माना भी लगाया

सौम्या विश्वनाथन मर्डर केस में आरोपियों को उम्रकैद की सजा, चारों आरोपियों पर जुर्माना भी लगाया

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सौम्या विश्वनाथन मर्डर केस में आरोपियों को उम्रकैद की सजा, चारों आरोपियों पर जुर्माना भी लगाया

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Saumya Murder Case: सौम्या विश्वनाथन मर्डर केस में आरोपियों को उम्रकैद की सजा, चारों आरोपियों पर जुर्माना भी लगाया

Saumya Murder Case: सौम्या विश्वनाथन मर्डर केस में आरोपियों को उम्रकैद की सजा, चारों आरोपियों पर जुर्माना भी लगाया


Saumya Murder Case:सौम्या विश्वनाथन हत्याकांड में सजा का ऐलान हो गया है। चार आरोपियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई है। हत्या के मामले में रवि कपूर, अमित शुक्ला, बलबीर मलिक और अजय कुमार को दोषी ठहराया गया है। कोर्ट ने चारों आरोपियों पर जुर्माना भी लगाया है। सभी दोषियों को मकोका के तहत सजा सुनाई गई है। दिल्ली की साकेत कोर्ट ने शुक्रवार को मामले की सुनवाई पूरी कर ली थी और फैसला सुरक्षित रख लिया था।


दरअसल, दिल्ली की महिला टीवी पत्रकार सौम्या विश्वनाथन की 30 सितंबर 2008 को दिल्ली के नेल्सन मंडेला मार्ग पर हत्या कर दी गई थी। तब सौम्या नाइट शिफ्ट करके ऑफिस से घर लौट रही थी। पुलिस को सौम्या का शव उसकी कार में मिला। इस हत्याकांड की सबसे खास बात ये है कि इसे सुलझाने में पुलिस को करीब 6 महीने लग गए। पुलिस ने एक अन्य हत्या के मामले में आरोपी को गिरफ्तार किया था, जिसने सौम्या की हत्या करने की बात भी कबूल की थी।


पांचवें आरोपी को उम्रकैद की सजा नहीं


सुनवाई के दौरान जज ने सौम्या की मां से पूछा कि क्या उन्हें कुछ कहना है? इस पर पीड़िता की मां ने कहा कि 15 साल बाद न्याय मिलना चाहिए। मेरे पति आईसीयू में भर्ती हैं और न्याय का इंतजार कर रहे हैं। इसके बाद साकेत कोर्ट ने चारों आरोपियों रवि कपूर, अमित शुक्ला, बलजीत सिंह मलिक और अजय कुमार को भारतीय दंड संहिता की धारा 302 के तहत सौम्या की हत्या का दोषी ठहराया, जबकि पांचवें आरोपी अजय सेठी को हत्या का नहीं बल्कि लूटपाट का दोषी ठहराया गया। चीज़ें। कब्ज़ा करने का दोष स्वीकार किया। इसके चलते अजय सेठी को आईपीसी की धारा 411 के तहत दोषी ठहराया गया।


चारों दोषियों को दोनों मामलों में अलग-अलग उम्रकैद की सजा सुनाई गई है। दोनों उम्रकैद की सजा एक के बाद एक चलेगी। हत्या के लिए 25-25 हजार रुपये और मकोका के लिए 1 लाख रुपये का जुर्माना है। यानी चारों को दोहरी उम्रकैद और 1.25 लाख रुपये जुर्माने की सजा सुनाई गई है।


दोषियों को इसलिए नहीं दिया मृत्युदंड


अपर सत्र न्यायाधीश रवींद्र पांडे ने सजा सुनाते हुए कहा कि सौम्या की हत्या के अपराध में चारों दोषियों रवि कपूर, अमित शुक्ला, बलजीत सिंह मलिक और अजय कुमार का अपराध दुर्लभतम श्रेणी में नहीं आता है, इसलिए नहीं। मृत्यु दंड। रवि को आजीवन कारावास, 1 लाख 25 हजार रुपये जुर्माना। हालाँकि, अदालत ने कार्यस्थल और रात की पाली आदि के दौरान महिलाओं की सुरक्षा पर चिंता व्यक्त की।


अमित शुक्ला को आजीवन कारावास और 1.25 लाख रुपये जुर्माने की सजा सुनाई गई, बलजीत मलिक को आजीवन कारावास और 1.25 लाख रुपये जुर्माने की सजा सुनाई गई। अजय कुमार को आजीवन कारावास और 1.25 लाख रुपये का जुर्माना। जुर्माना अदा न करने पर छह माह अतिरिक्त कारावास की सजा सुनाई गई। अजय सेठी को तीन साल कैद की सजा सुनाई गई है। हालांकि वह पहले से ही जेल में हैं, उनकी सजा पूरी हो चुकी है। यानी वह जेल से बाहर आ सकेंगे। ट्रायल कोर्ट ने पहले भी रवि कपूर को जिगीशा घोष हत्या कांड में मृत्युदंड दिया था। बाद में दिल्ली हाईकोर्ट ने इस सजा को आजीवन कारावास में बदल दिया था।


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