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राजस्थान एपिडेमिक अध्यादेश के तहत 2 लाख 42 हजार चालान -महानिदेशक पुलिस अपराध

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राजस्थान एपिडेमिक अध्यादेश के तहत 2 लाख 42 हजार चालान -महानिदेशक पुलिस अपराध

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2 lakh 42 thousand challan under Rajasthan Epidemic Ordinance - Director General of Police Crime - Jaipur News in Hindi




जयपुर। प्रदेश में वैश्विक महामारी कोरोना वायरस के संक्रमण की रोकथाम के लिए लागू राजस्थान एपिडेमिक अध्यादेश के तहत अब तक 2 लाख 42 हजार से अधिक व्यक्तियों का चालान कर 3 करोड़ 85 लाख रूपये से अधिक का जुर्माना वसूला गया है। मुख्यत: सार्वजनिक स्थलों पर मास्क नहीं लगाने पर 1 लाख से अधिक, बिना मास्क पहने लोगों को सामान बेचने पर 8 हजार से अधिक, निर्धारित सुरक्षित भौतिक दूरी नहीं रखने पर 1 लाख 30 हजार व्यक्तियों के चालान किये गये है। सार्वजनिक स्थलों पर थूकंने वाले, शराब का सेवन करने वाले व्यक्तियों एवं सार्वजनिक स्थलों पर गुटखा- तम्बाकू का सेवन करने वाले व्यक्तियों के खिलाफ कार्यवाही की गयी है।

महानिदेशक पुलिस (अपराध) एम.एल.लाठर ने बताया कि निषेधाज्ञा तथा क्वारंटाईन मापदण्डों का उल्लघंन करने पर 3 हजार 495 एफआईआर दर्ज कर अब तक करीब 7 हजार 292 व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया। निषेधाज्ञा व एमवी एक्ट के तहत चालान कर 6 लाख 11 हजार वाहनों का चालान एवं 1 लाख 50 हजार वाहनों को जब्त किया गया एवं करीब 10 करोड़ 47 लाख रुपये से अधिक जुर्माना वसूल किया जा चुका है।

लाठर ने बताया कि प्रदेश में 22 हजार व्यक्तियों को सीआरपीसी के प्रावधानों के तहत शांति भंग के आरोप में गिरफ्तार किया गया। सोशल मीडिया के दुरुपयोग के मामले में राजस्थान पुलिस की टीम लगातार नजर बनाए हुए है। पुलिस ने सोशल मीडिया के दुरुपयोग के मामलों में अब तक 217 मुकदमे दर्ज कर 299 असामाजिक तत्वों के खिलाफ अभियोग दर्ज कर 226 लोगों को गिरफ्तार किया है।

महानिदेशक पुलिस अपराध लाठर ने बताया कि कालाबजारी करने वाले लोगो पर भी पुलिस की पैनी नजर है। लॉक डाउन के दौरान काला बाजारी करते पाये गये दुकानदारों के विरुद्ध आवश्यक वस्तु अधिनियम के तहत 139 मुकदमे दर्ज कर कार्रवाई कर 95 लोगों को गिरफ्तार किया है।

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Web Title-2 lakh 42 thousand challan under Rajasthan Epidemic Ordinance – Director General of Police Crime



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