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khaskhabar.com : बुधवार, 28 जून 2023 4:01 PM
दावणगेरे (कर्नाटक)। कर्नाटक के दावणगेरे जिले की एक अदालत ने बुधवार को उस व्यक्ति को आजीवन कारावास की सजा सुनाई, जिसने यौन संबंध बनाने से इनकार करने पर अपनी पत्नी का गला काट दिया था।
दावणगेरे के प्रथम अतिरिक्त जिला सत्र न्यायालय ने 54 वर्षीय दोषी मरियप्पा पर 11 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया।
19 फरवरी, 2020 को, अमरावती गांव के निवासी मरियप्पा की अपनी पत्नी के साथ तीखी बहस हो गई, जब पत्नी ने शराब के लिए पैसे मांगने और नशे की हालत में घर आने पर उसे डांटा।
उसने शारीरिक अंतरंगता के लिए उसकी पेशकश को भी अस्वीकार कर दिया।
गुस्से में आकर वह रसोई से चाकू लाया और अपनी पत्नी का गला रेत दिया, जिससे उसकी मौत हो गई।
मामला हरिहर ग्रामीण थाने में दर्ज किया गया था।
(आईएएनएस)
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Web Title-Life imprisonment for man who slit wifes throat for refusing to have intercourse
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